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दिल्ली हाई कोर्ट ने गो फर्स्ट के 54 विमानों को किया खारिज

नई दिल्ली:- दिल्ली हाई कोर्ट ने नागरिक उड्डयन नियामक महानिदेशक (डीजीसीए) को निर्देश दिया है कि वह एयरलाइन द्वारा विदेशी कंपनियों से किराए पर लिए गए विमानों के डी-रजिस्ट्रेशन आवेदनों को 5 दिनों के भीतर निपटाए।

इसके साथ ही कोर्ट ने गो फर्स्ट के इन सभी विमानों के प्रवेश, परिचालन या किसी भी तरह से उड़ान भरने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि एयरलाइंस के पास विदेशी कंपनियों के करीब 54 विमान हैं।

क्या है पूरा मामला

पिछले साल मई 2023 में विदेशी कंपनियों ने एयरलाइंस को किराये पर दिए अपने विमान वापस लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. प्रारंभ में डीजीसीए ने कहा कि रोके जाने के कारण वह विमानों को नहीं छोड़ सकता। हालांकि, बाद में डीजीसीए कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा था. आपको बता दें कि गो फर्स्ट को किराये पर विमान उपलब्ध कराने वालों में दुबई एयरोस्पेस एंटरप्राइजेज कैपिटल और एसीजी एयरक्राफ्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं।

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