बिजनेस न्यूज :-इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग के लिए सभी फॉर्म नोटिफाय कर दिए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आम तौर पर 31 जुलाई होती है। कई लोग आखिरी वक्त में रिटर्न फाइल करते हैं, जबकि कुछ पहले ही रिटर्न फाइल कर फ्री हो जाना चाहते हैं।
सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए फॉर्म 16 जरूरी
टैक्स कंसल्टेंसी फर्म टैक्सबीरबल के डायरेक्टर चेतन चंडाक ने कहा, “कंपनियां और बैंक 31 मई के बाद ही फॉर्म 16 (Form 16) और टीडीएस सर्टिफिकेट्स (TDS Certificates) जारी करना शुरू करेंगे। इसके बाद ही सैलरीड इंडिविजुअल्स और फिक्स्ड डिपॉजिट से इनकम हासिल करने वाले लोग आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस शुरू कर सकेंगे।” फॉर्म 16 सैलरी पर काटे गए TDS का सर्टिफिकेट होता है। हर कंपनी के लिए अपने एंप्लॉयीज को यह सर्टिफिकेट जारी करना जरूरी है।
रिटर्न फाइल करने के लिए डेडलाइन का नहीं करें इंतजार
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अप्रैल में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि आप डेडलाइन यानी 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। इसकी वजह यह है कि डेडलाइन के करीब ज्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जिससे ट्रैफिक बढ़ने से टेक्निकल दिक्कत आती है। दूसरा, आपका इनकम टैक्स रिटर्न जितना जल्द प्रोसेस होगा, आपको उतना जल्द रिफंड मिलेगा। इससे आपका पैसा ज्यादा समय तक ब्लॉक नहीं रहेगा।
अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें