Dastak Hindustan

भाजपा सांसद दिलीप घोष के खिलाफ धारा 504 और 509 के तहत मामला दर्ज

कोलकाता (पश्चिम बंगाल):- पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद दिलीप घोष के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनकी टिप्पणी को लेकर दुर्गापुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है।भाजपा सांसद ने कहा था,”जब वह (ममता बनर्जी) गोवा जाती हैं, तो कहती हैं कि वह गोवा की बेटी हैं। त्रिपुरा में, वह कहती हैं कि वह त्रिपुरा की बेटी हैं। पहले उन्हें स्पष्ट करने दीजिए।” टीएमसी ने “बांग्ला निजेर मेये के चाय (बंगाल अपनी बेटी चाहता है)” नारा दिया है। दिलीप घोष मेदिनीपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद है।”

वहीं दिलीप घोष ने अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा,” मेरी भाषा को लेकर आपत्ति जताई गई है। मेरी पार्टी की ओर से स्पष्टीकरण मांगा गया है, अगर ऐसा है तो मैं इसके लिए दुख व्यक्त करता हूं। पार्टी द्वारा जारी किए नोटिस का जवाब मैं आधिकारिक रूप से दूंगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। यह मेरा राजनीतिक बयान था, लेकिन मैं प्रश्न करूंगा कि आपकी पार्टी के नेता हमारे नेता सुवेंदू अधिकारी और उनके पिता को लेकर कई अपशब्द का प्रयोग कर चुके हैं, क्या उनका कोई मान-सम्मान नहीं है।”

और उन्होंने आगे कहा,” TMC ने तब कोई आपत्ति नहीं जताई। सुवेंदु अधिकारी एक पुरुष हैं, क्या इसलिए उनके लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्द पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई।”

ऐसी अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें 

शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *