नई दिल्ली:– दिल्ली हाई कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले उनकी पिछली ज़मानत याचिका ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। उन्हें ईडी ने जांच के लिए समन भेजा था। हाई कोर्ट ने कहा,” ईडी की ओर से बार-बार समन जारी होने के बावजूद अमानतुल्लाह खान जांच में शामिल नहीं हुए हैं। उनका ये रवैया जांच में बाधा डालने जैसा है। वह एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां का हवाला देकर जांच में शामिल होने से नहीं बच सकते।कानून सबके लिए बराबर है। कोई विधायक या जनप्रतिनिधि कानून से ऊपर नहीं है।”
न्यायमूर्ति शर्मा ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियां जनता की सेवा कर रही हैं। न्यायाधीश ने कहा कि खान को मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए था।
कोर्ट ने कहा, “जांच में सहयोग भी सार्वजनिक सेवा है।” इसलिए न्यायमूर्ति शर्मा ने खान की इस दलील को खारिज कर दिया कि जनता का प्रतिनिधि होने के नाते वह ईडी के समन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वह सार्वजनिक कार्यों में व्यस्त हैं।
न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि यह खान के लिए ईडी द्वारा बार-बार समन जारी करने से बचने का आधार नहीं हो सकता है। अदालत ने खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले एक मार्च को निचली अदालत ने खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।