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Dastak Hindustan - इटली ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए पारित किया नया कानून, जानिए क्या हैं इसके मुख्य प्रावधान

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इटली ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए पारित किया नया कानून, जानिए क्या हैं इसके मुख्य प्रावधान

नई दिल्ली:- इटली की सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को नियंत्रित करने के लिए एक नए कानून को मंजूरी दी है जो यूरोपीय संघ में अपनी तरह का पहला कानून है। यह कानून एआई के उपयोग को पारदर्शी, सुरक्षित और मानव-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है।

नए कानून के मुख्य प्रावधान

गोपनीयता और सुरक्षा: कानून में एआई के उपयोग में गोपनीयता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसमें डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है।

बच्चों की सुरक्षा: 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एआई टूल्स का उपयोग करने के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी। इससे बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार होगा।

एआई के दुरुपयोग पर जुर्माना: कानून में एआई के दुरुपयोग जैसे कि डीपफेक और अन्य हानिकारक सामग्री के प्रसार पर कड़े जुर्माने लगाए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 1-5 साल की जेल हो सकती है।

कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा: कानून में एआई-सहायता प्राप्त कार्यों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं।

कानून का उद्देश्य

इटली के प्रधान मंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने इस कानून को नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्य से बनाया है। कानून का उद्देश्य एआई के उपयोग को बढ़ावा देना है साथ ही इसके दुरुपयोग को रोकना भी है।

वित्तीय सहायता

कानून के तहत एआई और साइबर सुरक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 बिलियन यूरो का फंड आवंटित किया गया है। यह फंड स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियों को समर्थन देने के लिए उपयोग किया जाएगा।

आलोचना

कुछ आलोचकों का कहना है कि यह राशि अंतरराष्ट्रीय पहलों की तुलना में कम है। इसके अलावा विशेषज्ञों ने इस कानून के कार्यान्वयन और निगरानी के तरीकों पर सवाल उठाए हैं।

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