गुरुग्राम :- हरियाणा के गुरुग्राम जिले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है जिसमें सोहना और भोंडसी क्षेत्र में विकसित की जा रही 23 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है। यह अभियान अवैध निर्माण को रोकने और मास्टर प्लान के तहत शहर के विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया। विभाग की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि अब बिना अनुमति और कानूनी प्रक्रिया के कोई भी निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इन कॉलोनियों को बिना किसी नक्शे की स्वीकृति के विकसित किया जा रहा था और इनमें बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी सीवरेज और सड़क की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके बावजूद जमीन मालिक और प्रॉपर्टी डीलर लोगों को प्लॉट बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। इन कॉलोनियों में कई लोगों ने मकान बनाना शुरू भी कर दिया था लेकिन विभाग ने समय रहते कार्रवाई कर इन निर्माणों को रोक दिया।
डीटीसीपी अधिकारियों के अनुसार यह कॉलोनियां कृषि भूमि पर विकसित की जा रही थीं और इनके लिए ना तो कोई लाइसेंस लिया गया था और ना ही कोई मंजूरी। इस कारण यह निर्माण पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित किए गए। विभाग ने इस मामले में 13 कंपनियों और 70 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उनमें भूमि मालिक ब्रोकर और प्लॉट विक्रेता शामिल हैं।
प्रशासन का कहना है कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद ये लोग अवैध प्लॉटिंग में लगे हुए थे। विभाग द्वारा क्षेत्र में पहले ही नोटिस जारी किए गए थे लेकिन इनका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद विभाग ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीनों के जरिए निर्माण को ध्वस्त कर दिया और अवैध रूप से बनी सड़कों को भी हटाया गया।
इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार की अशांति ना हो। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई जारी रहेगी और किसी को भी नियमों का उल्लंघन करने की छूट नहीं दी जाएगी।
गौरतलब है कि गुरुग्राम में रियल एस्टेट का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग सस्ती कृषि भूमि को अवैध रूप से प्लॉट में बदलकर बेचने का काम कर रहे हैं। इससे ना केवल मास्टर प्लान का उल्लंघन होता है बल्कि खरीदारों के साथ भी धोखा होता है।
सरकार का यह कदम आने वाले समय में एक मिसाल बन सकता है जिससे लोगों को यह संदेश मिलेगा कि अवैध कॉलोनी खरीदना या बनाना एक दंडनीय अपराध है। अब समय आ गया है जब जनता को भी सतर्क रहना होगा और केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स में निवेश करना चाहिए जिन्हें सरकार से वैध अनुमति प्राप्त है।