संभल :- उत्तर प्रदेश के संभल जिले की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे धार्मिक विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हरिहर मंदिर होने के दावे की जांच को लेकर मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिससे मस्जिद परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है।
मामले में याचिकाकर्ता पक्ष का दावा है कि मस्जिद परिसर प्राचीन हरिहर मंदिर स्थल पर बना है और इसके प्रमाण मस्जिद की संरचना में आज भी मौजूद हैं। वहीं, मस्जिद कमेटी ने सर्वे के आदेश को चुनौती देते हुए धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई थी।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सर्वे केवल ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि के लिए है और इससे किसी समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। अब यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है, और सर्वे शुरू होने के साथ ही इसके ऐतिहासिक पहलुओं पर नई जानकारियाँ सामने आ सकती हैं।
यह निर्णय धार्मिक स्थलों से जुड़े पुराने विवादों पर न्यायपालिका की सक्रियता को दर्शाता है।