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सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, एमपी मंत्री की माफी को ठुकराया, एसआईटी जांच के आदेश दिए

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की माफी को ठुकरा दिया है, जिन्होंने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि मंत्री की टिप्पणी से पूरे देश को शर्मिंदगी हुई है और इसे लेकर एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं।

क्या था मामला?

मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था, “जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे… हमने उनकी बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई”। इस टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और मंत्री को नोटिस जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “पूरे देश को आपकी बात से शर्मिंदगी हुई है। आपको अपने शब्दों को तोलना चाहिए था। आपकी माफी में सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ कुम्भी के आंसू हैं”। कोर्ट ने आगे कहा कि मंत्री को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और इसके लिए उन्हें सच्चे दिल से माफी मांगनी चाहिए।

एसआईटी जांच के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, जिनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल होंगी। यह एसआईटी मंत्री के बयान की जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

मंत्री की माफी

मंत्री कुंवर विजय शाह ने पहले एक वीडियो बयान जारी कर माफी मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा कि मंत्री की माफी में सच्चाई नहीं है और यह सिर्फ एक दिखावा है।

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