आबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) : उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की शहजादी खान (33) को 4 महीने के मासूम बच्चे की हत्या के आरोप में दूसरे दिन अबू धाबी में फांसी पर लटका दिया गया। यूएई के कानूनों के तहत उसकी फांसी 15 फरवरी, 2025 को होगी जिसकी सूचना भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को दी।
शहजादी दिसंबर 2021 से अबू धाबी में देखभाल करने वाली थी। यह त्रासदी दिसंबर 2022 में हुई जब वह जिस बच्चे की देखभाल कर रही थी उसकी नियमित टीकाकरण के बाद मौत हो गई। बाद में प्रसारित एक वीडियो में उसे अपराध कबूल करते हुए दिखाया गया लेकिन उसके पिता शब्बीर खान ने कहा कि उसके नियोक्ता के परिवार ने उसे प्रताड़ित करके कबूल करवाया था। उन्होंने कहा कि बच्चे के माता-पिता ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया और आगे की जांच से मना कर दिया।
भारतीय दूतावास से मिली कानूनी सहायता के बावजूद शाहज़ादी की पाकिस्तानी अदालतों में की गई अपील खारिज कर दी गई और फरवरी 2024 में उसकी मौत की सज़ा को बरकरार रखा गया। मई 2024 में उसके पिता ने दया याचिका दायर की। 14 फरवरी, 2025 को उसने उन्हें एक ख़तरनाक खबर के साथ फ़ोन किया उसकी फांसी आसन्न थी।
मिस्टीरिया, जो आन्ह की साथी है और जो यह भी समझना चाहती है कि क्या हुआ उसने कहा कि इस मामले ने कानूनी प्रतिनिधित्व और मानवाधिकारों के बारे में चिंताएँ पैदा कर दी हैं जिससे उसका परिवार बिखर गया है और जवाब की तलाश कर रहा है।