नई दिल्ली : भारत सरकार ने गूगल प्ले स्टोर को 119 विदेशी Apps को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इनमें से अधिकतर वीडियो और वॉइस चैट ऐप्स हैं और चीन और हांगकांग से जुड़ी हुई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी ने IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. यह सेक्शन सरकार को ऐसे कंटेट या प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार देता है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है।
सिंगापुर, अमेरिका के भी ऐप्स ब्लॉक
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक लूमेन डेटाबेस पर गूगल (Google) के खुलासे के हवाले से बताया गया है कि य़े आदेश भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत जारी किए गए हैं। जिसके मुताबिक केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन कंटेंट तक सार्वजनिक पहुंच को रोका जाता है। ब्लॉक किए गए ज्यादातर ऐप्स वीडियो और वॉयस चैट प्लेटफॉर्म हैं। चीन और हांगकांग के अलावा कुछ ऐप्स सिंगापुर, अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया के भी हैं।
पहले भी ऐप्स ब्लॉक कर चुकी है भारत सरकार
2020 में चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद भारत सरकार ने चाइनीज ऐप्स पर कड़ी कार्रवाई की थी। सरकार ने अलग-अलग मौकों पर आदेश जारी कर 100 से अधिक चाइनीज ऐप्स को ब्लॉक कर दिया था। इनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और पबजी आदि ऐप्स शामिल थीं। हालांकि, इनमें से कुछ अब वापस आ गई हैं।