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संभल हिंसा: 15 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, 2 महिलाएं भी शामिल

संभल (उत्तर प्रदेश):- शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को 15 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं अन्य 26 आरोपियों को स्टे मिला है। शेष आरोपियों की जमानत पर सुनवाई 31 जनवरी से 7 फरवरी तक होगी।

क्या है पूरा मामला?


संभल में शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किए जाने के बाद प्रशासन ने 19 और 24 नवंबर को सर्वे कराया था। इसी दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और हिंसा भड़क उठी। इस उपद्रव में पथराव आगजनी और फायरिंग की घटनाएं हुईं, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

कोर्ट में क्या हुआ?
गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (रेप एंड पॉक्सो) निर्भय नारायण राय की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी और बचाव पक्ष के वकीलों के बीच जोरदार बहस हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सभी 15 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अब तक कितनी गिरफ्तारी?


पुलिस ने इस हिंसा में 73 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं 3750 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस दौरान जिला न्यायालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा।

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