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दिवालिया कानून के तहत समाधान योजनाओं के माध्यम से बैंकों ने 3.58 लाख करोड़ रुपये की वसूली की

नई दिल्ली:- दिवालिया और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत समाधान योजनाओं के माध्यम से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने 3.58 लाख करोड़ रुपये की वसूली की है। यह जानकारी कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने राज्यसभा में दी है।

समाधान योजनाओं के माध्यम से वसूली

दिवालिया और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत समाधान योजनाओं के माध्यम से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने 3.58 लाख करोड़ रुपये की वसूली की है। यह वसूली 1,119 मामलों में की गई है जिनमें से अधिकांश मामले दिवालिया प्रक्रिया के तहत आए हैं।

दिवालिया प्रक्रिया के तहत मामले

दिवालिया और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत 2,707 मामले दिवालिया प्रक्रिया के तहत आए हैं इनमें से अधिकांश मामले समाधान योजनाओं के माध्यम से निपटाए गए हैं।

वसूली की दर

दिवालिया और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत वसूली की दर में सुधार हुआ है यह वसूली दर 2017 में आईबीसी के लागू होने के बाद से बढ़ी है।

दिवालिया और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत समाधान योजनाओं के माध्यम से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने 3.58 लाख करोड़ रुपये की वसूली की है यह वसूली 1,119 मामलों में की गई है, जिनमें से अधिकांश मामले दिवालिया प्रक्रिया के तहत आए हैं। यह वसूली दर में सुधार हुआ है और यह आईबीसी के लागू होने के बाद से बढ़ी है।

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