लखनऊ (उत्तर प्रदेश):- आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण प्राप्त करने के लिए EWS सर्टिफ़िकेट बनवाना आवश्यक है। इस सर्टिफ़िकेट को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष शर्तें हैं जिनका पालन करना जरूरी है। आइए जानें इसके लिए जरूरी शर्तें और सर्टिफ़िकेट बनाने की प्रक्रिया:
EWS सर्टिफ़िकेट के लिए शर्तें:
1.सामान्य वर्ग के लिए: EWS सर्टिफ़िकेट केवल सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है जो SC, ST या OBC वर्ग से संबंधित नहीं हैं।
2.वार्षिक आय और ज़मीन की शर्तें: आपके परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख या उससे कम होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य ज़मीन होनी चाहिए।
3.आवासीय ज़मीन की सीमा: यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपके पास 200 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय ज़मीन नहीं होनी चाहिए।
सर्टिफ़िकेट बनाने की प्रक्रिया:
EWS सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों का उपयोग कर सकते हैं।
• ऑफ़लाइन प्रक्रिया: आपको EWS सर्टिफ़िकेट फ़ॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र को सही से भरकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपने स्थानीय कार्यालय (लोकल अथॉरिटी) में जमा करना होगा।
• ऑनलाइन प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक विवरण भरने होंगे।
दस्तावेज़ जो ज़रूरी हैं:
1.आय प्रमाण पत्र
2.जमीन प्रमाण पत्र
3.आवासीय प्रमाण पत्र
4.आधार कार्ड
5.फोटो
6.मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
सर्टिफ़िकेट तैयार होने की समय सीमा:
यदि आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज़ सही पाए जाते हैं तो आपका EWS सर्टिफ़िकेट 21 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा।
EWS सर्टिफ़िकेट मिलने से आपको सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।