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गुजरात रेप केस, आसाराम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

गांधीनगर (गुजरात):- सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बहुचर्चित रेप केस में कथावाचक आसाराम की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। आसाराम ने अपनी याचिका में उम्र कैद की सजा को निलंबित करने और मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। आसाराम का कहना है कि उनकी सेहत खराब है और वे एक साजिश का शिकार हुए हैं साथ ही उन्होंने खुद को निर्दोष भी बताया है।

गुजरात में 2013 में दर्ज रेप केस के बाद आसाराम को दोषी ठहराया गया था और 2023 में गांधीनगर कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में कोर्ट ने आसाराम की याचिका को खारिज कर दिया था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत पर विचार करने का निर्णय लिया है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर है और केवल आसाराम की सेहत को देखते हुए ही जमानत पर विचार किया जाएगा। गुजरात हाई कोर्ट ने पहले ही 29 अगस्त को आसाराम की याचिका खारिज कर दी थी। आसाराम का कहना है कि उन्हें बलात्कार के मामले में झूठे आरोपों का सामना करना पड़ रहा है और वे इस मामले में निर्दोष हैं।

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