नई दिल्ली :- बोनस शेयर खाते में आने और उसके कारोबार की प्रक्रिया में अब तेजी आएगी। सेबी के नए निर्देश के अनुसार निवेशक रिकॉर्ड तिथि के बाद दो दिन में ही बोनस शेयर में कारोबार कर सकंगे। इस संबंध में बाजार नियामक सेबी ने बोनस शेयर खाते में आने और उसके कारोबार की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नया दिशानिर्देश जारी कर दिया है। नई व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू होगी। इस कदम से बाजार की दक्षता बढ़ेगी और देरी कम होगी।
क्या होगा फायदा
इस कदम से बोनस शेयर आवंटन और कारोबार के बीच समय अंतराल कम होगा जिससे जारीकर्ताओं और निवेशकों दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा, यह एक अक्टूबर, 2024 या उसके बाद घोषित सभी बोनस शेयरों पर लागू होगा।इसके तहत निवेशक रिकॉर्ड तिथि के बाद दो दिन में ही बोनस शेयर में कारोबार कर सकते है। यह व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू होगी। दिशानिर्देशों के तहत, बोनस शेयरों में कारोबार अब रिकॉर्ड तिथि के बाद दो कार्यदिवस (टी+2) में ही हो सकेगा।