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वक्फ बोर्ड के खिलाफ आया कोर्ट का बड़ा फैसला

इंदौर (मध्य प्रदेश):- मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के मध्य क्षेत्र में लालबाग के समीप स्थित कर्बला मैदान की ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर इंदौर नगर निगम के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। अदालत ने कर्बला मैदान की 6.70 एकड़ ज़मीन का मालिक वक्फ बोर्ड को नहीं मानते हुए इंदौर नगर निगम को मान्यता दी है। इंदौर निगम द्वारा दायर दीवानी अपील को स्वीकार करते हुए 15वें जिला न्यायाधीश नरसिंह बघेल की अदालत ने निगम के पक्ष में डिक्री पारित कर दी है। इस अपील में पंच मुसलमान कर्बला मैदान कमेटी और वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया गया था।

 

पूर्व में, निगम ने वाद दायर किया था जिसे व्यवहार न्यायाधीश की अदालत ने 13 मई 2019 को निरस्त कर दिया था। इस निर्णय के खिलाफ निगम ने अपील की थी। नगर निगम का तर्क था कि इस ज़मीन का मालिक वह है, जबकि ज़मीन से लगी सरस्वती नदी के पास का केवल 0.02 एकड़ क्षेत्र ताजिए ठंडा करने के उपयोग में आता है। प्रतिवादी इस ज़मीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। प्रतिवादी का तर्क था कि 150 वर्ष पहले इंदौर के राजा ने इस ज़मीन को मुस्लिम समाज को मोहर्रम त्योहार और ताजिए ठंडा करने के लिए दिया था। 29 जनवरी 1984 को इसे वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्टर किया गया। इस आधार पर, नगर निगम को इस ज़मीन पर कार्रवाई का अधिकार समाप्त हो चुका है।

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