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यदि जमीन का दाखिल खारिज नहीं तो बिहार में लगेंगे 3 साक्ष्य

पटना (बिहार):- बिहार में इस समय जमीन का सर्वे चल रहा हैं। इसको लेकर गांव के स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को सर्वे संबंधित जानकारी दी जा रही हैं। ताकि लोग सर्वे फॉर्म को भरकर जमीन के दस्तावेज के साथ शिविर कैंप या ऑनलाइन के माध्यम से जमा करें। बिहार में यदि किसी जमीन का दाखिल-खारिज नहीं हुआ हैं तो उनके लिए तीन साक्ष्य मान्य होंगे। इसके तहत जमीन सर्वे की प्रक्रिया को पूरा किया जायेगा। साथ हे साथ जमीन सर्वे में नाम भी चढ़ा दिया जायेगा। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।

ये 3 साक्ष्य होंगे मान्य :

बिहार में पुश्तैनी जमीन के लिए खतियान, खरीदी गई जमीन के लिए रजिस्ट्री और सरकार से मिली हुई जमीन के लिए पर्चा या बासगीत पर्चा मान्य होगा। इन कागजों के साथ आप जमीन सर्वे की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

वहीं, अगर किसी जमीन की रसीद अपडेट नहीं है, तो पुरानी रसीद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अगर जमीन की दाखिल-खारिज नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्वे कर्मी जमीन का सपोर्टिंग दस्तावेज तभी मांगेंगे, जब पेश किए गए मुख्य दस्तावेज में कोई कमी होगी।

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