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मुंबई उच्च न्यायालय ने शीना बोरा हत्याकांड मामले में विशेष अदालत के फैसले पर लगाई रोंक

नई दिल्ली :- शीना बोरा हत्याकांड मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विशेष अदालत के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। बता दें कि विशेष अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को यूरोप की यात्रा का आदेश दिया था। मुखर्जी पर वर्ष 2012 में अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप था। न्यायमूर्ति एस वी कोटवाल की एकल पीठ ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। 29 जुलाई को याचिका पर न्यायमूर्ति एस सी चंडाक की नियमित अदालत में सुनवाई होनी है। मंगलवार को न्यायमूर्ति चंडाक मौजूद नहीं थे।

सीबीआई ने तत्काल सुनवाई की मांग की है

सीबीआई ने अपनी याचिका में न्यायमूर्ति कोटवाल के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग की थी। इसके जवाब में न्यायाधीश कोटवाल ने कहा कि अच्छा रहेगा कि याचिका पर सुनवाई नियमित पीठ के समक्ष हो। अदालत ने कहा, ‘तब तक विशेष अदालत के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई जाती है।’ आपको बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। आपको बता दें कि 19 जुलाई को सीबीआई की विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी ने को दस दिन के लिए यूरोप जाने की अनुमति दी थी। जांच एजेंसी के वकील श्रीराम शिरसाट ने मंगलवार को अदालत को बताया कि इंद्राणी मुखर्जी, शीना बोरा हत्याकांड मामले में प्रमुख आरोपी हैं और इसे लेकर अदालत में लगातार सुनवाई चल रही है।

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