नई दिल्ली:- (NEET) नीट में ग्रेस मार्किंग को लेकर (NTA) एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उनको दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जा रहा है। जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनके ओरिजनल मार्क्स दिए जाएंगे। नीट परीक्षा में गड़बड़ी मामले में गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से नीट-यूजी 2024 के 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस अंक देने के फैसले को वापस ले लिया गया है। ऐसे परीक्षार्थियों को 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। जिसका रिजल्ट 30 जून को घोषित किया जाएगा।
रोक नहीं लगेगी काउंसलिंग पर
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि (NEET-UG) नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। काउंसलिंग जारी रहेगी. अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में (NEET-UG) नीट यूजी 2024 परीक्षा की सुनवाई पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘अभी जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सरकार ने भी उसमें अपना पक्ष रखा है। सरकार उसका सामना करने के लिए, उसका संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रमाणिकता के साथ खड़ी है। जो घटना सामने आई है, सरकार ने उसको गंभीरता से लिया है। (NTA) एनटीए देश में 3 बड़ी परीक्षाएं (NEET, JEE और CUET) नीट यूजी और सीयूटेट सफलतापूर्वक आयोजित करता है। निश्चित रूप से दोषियों के खिलाफ सख्त करवाई होगी और दंड भी दिया जाएगा ।
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