(उत्तर प्रदेश):- सोनभद्र थाना बीजपुर पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0-329/12 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट से सम्बंधित 02 नफर अभियुक्तगण के विरुद्ध लगातार सराहनीय पैरवी पर माननीय एएसजे/एफटीसी/गैगेस्टर न्यायालय सोनभद्र द्वारा अभि0गणों को 10-10 वर्ष के कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।