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संजय सिंह को मानहानि केस में सांसदी छीने जाने का डर, SC ने कहा- हम हैं ना

नई दिल्ली :- पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद में गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से किए गए आपराधिक मानहानि केस में आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को तात्कालिक राहत मिल गई है। सर्वोच्च अदालत ने उनके खिलाफ ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट से कहा है कि सांसद की स्टे या अंतरिम राहत वाली अपील पर चार सप्ताह के भीतर फैसला किया जाए। बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश देते हुए संजयय सिंह की उस अपील को खारिज कर दिया जिसके तहत उन्होंने ट्रायल को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की अपील की थी।

 

बेंच ने कहा, ‘हम ट्रांसफर पीटीशन पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन हाई कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि स्टे की अपील या कम से कम अंतरिम राहत पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई करे।’ कोर्ट ने आदेश में आगे कहा, ‘जब तक हाई कोर्ट अंतरिम राहत देने या खारिज करने पर विचार करे, कार्यवाही (ट्रायल कोर्ट में) पर रोक रहे।’ महानहानि केस में संजय सिंह के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी आरोपी के तौर पर शामिल है।

पिछले साल 28 दिसंबर को गुजरात में स्थानीय अदालत ने संजय सिंह को ट्रायल में प्रस्तुत करने को कहा था। हालांकि कोर्ट को बताया गया था कि उन्हें दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया है। संजय सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘मंशा यह है कि मुझे दोषी करार देकर अयोग्य (राज्यसभा सांसदी से) करार दे दिया जाए।

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