सोनभद्र से विवेक मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट
सोनभद्र (उत्तर प्रदेश):- यूपी बार काउंसिल के सदस्य सचिव/ एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ जयनारायण पांडेय ने परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को पत्रक भेजकर एडवोकेट लोगो नियम विरुद्ध तरीके से लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है।
पांडेय ने परिवहन मंत्री को भेजे पत्रक में कहा है कि वर्तमान समय में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ओला, उबर की कार टैक्सी के रूप में तथा ई – रिक्शा चल रहा है। संज्ञान में आया है कि ओला, उबर की कार, टैक्सी और ई – रिक्शा पर एडवोकेट लिखा होता है अथवा एडवोकेट का लोगो लगा रहता है।जबकि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत यह प्रावधानित है कि अधिवक्ता विधि व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करेगा।
उन्होंने कहा है कि यह भी संज्ञान में आया है कि ओला, उबर टैक्सी और ई – रिक्शा चालक अपनी मर्जी से वाहन पर एडवोकेट लिखवा लेते हैं तथा एडवोकेट लोगो का प्रयोग भी नियम विरुद्ध तरीके से करते हैं।जिससे अधिवक्ताओं की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अधिवक्ताओं की छवि भी समाज में धूमिल होती है।
ऐसी स्थिति में श्री पांडेय ने प्रदेश के परिवहन मंत्री से अनुरोध किया है कि ओला, उबर, टैक्सी और ई – रिक्शा जिनपर एडवोकेट लिखा हुआ है अथवा एडवोकेट लोगो लगा है उसको जप्त कर प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनका वाहन पंजीकरण निरस्त कराने हेतु उचित कार्रवाई करवाने के लिए निर्देशित करें । साथ ही इस तरह के वाहनों पर लिखे एडवोकेट अथवा लगे एडवोकेट लोगो को हटवाने के लिए उचित आदेश पारित करें।
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