नई दिल्ली:- दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में घड़ी पहनने की अनुमति देने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुकेश चंद्रशेखर को नोटिस जारी किया है। मंडोली जेल प्रशासन ने इस आदेश को सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।
जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 को तय की है। जेल प्रशासन की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि सुकेश को घड़ी पहनने की इजाजत देना सुरक्षा से समझौता होगा और इससे अन्य कैदी भी इसी तरह की मांग कर सकते हैं। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 जनवरी को सुकेश को जेल में घड़ी पहनने की अनुमति दी थी जिसे अब चुनौती दी गई है।
सुकेश पर 23 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज
मंडोली जेल प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया कि सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 23 आपराधिक मामले लंबित हैं और जेल में उसका आचरण संतोषजनक नहीं है। अब तक उसे 11 बार जेल के अंदर सजा दी जा चुकी है। प्रशासन का कहना है कि अगर उसे घड़ी पहनने दी गई, तो सुरक्षा उपायों पर असर पड़ सकता है।
200 करोड़ की ठगी समेत कई घोटालों का आरोपी
सुकेश चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ की ठगी*का मामला चल रहा है। इसके अलावा एआईएडीएमके के चुनाव चिह्न मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह की पत्नी जपना सिंह से करोड़ों की ठगी के मामले भी दर्ज हैं।
ईडी की छापेमारी में 16 लग्जरी कारें जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान सुकेश के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी जिसमें 16 लग्जरी कारें जब्त की गई थीं। जांच एजेंसी का दावा है कि ये गाड़ियां सुकेश की करीबी लीना पॉल या उसकी कंपनियों के नाम पर थीं।
अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है और क्या सुकेश को जेल में घड़ी पहनने की अनुमति मिलेगी या नहीं।