कोलकाता (पश्चिम बंगाल):- सुप्रीम कोर्ट ने ED अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली मामले में CBI जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस और सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को हटा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर आज सुनवाई शुरू हुई। बंगाल सरकार के वकील ने मामले को अदालत में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि शेख को इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।
वहीं मंगलवार 6 मार्च को संदेशखाली के आरोपी शाहजहां शेख को SSKM अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद CBI को सौंप दिया गया था। बंगाल पुलिस की ओर से शेख शाहजहां को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी कोर्ट में बार-बार शिकायत कर रही थी कि यदि आरोपी पुलिस या फिर सीआईडी की कस्टडी में रहेगा तो पीएमएलए मामले और ईडी पर हमले की जांच प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से ईडी की ओर से पहले हाई कोर्ट में त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया गया था। ईडी ने अपने ऊपर हमले की जांच के लिए गठित एसआईटी का शुरू से विरोध करती रही और सीबीआई जांच का अनुरोध किया था।
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