यौन उत्पीड़न व अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी को 02 वर्ष का साधारण कारावास तथा 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी ।
पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में थाना कपसेठी में पंजीकृत मु0अ0सं0-247/2016 धारा 354A.354D,509,509 भा0द0वि0 व 11/12 पाक्सो एक्ट तथा न्यायालय मुकदमा संख्या 49/2017 से