Dastak Hindustan

मीरजापुर में हत्या से सम्बन्धित आरोपी को दी गई आजीवन कारावास की सजा

मीरजापुर से तारा त्रिपाठी की स्पेशल रिपोर्ट 

मीरजापुर (उत्तर प्रदेश):- मीरजापुर में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।

उक्त अभियान के क्रम में थाना को0देहात पर पत्नी की हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायाधीश ई.सी.एक्ट, मीरजापुर द्वारा पत्नी की हत्या करने के अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त को आज दिनांकः 21.09.2023 को दण्डित करते हुए आजीवन कठोर कारावास और ₹ 50,000 /- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

*घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांकः 03.03.2017 को थाना को0देहात पर वादी कंचन लाल पुत्र वेदी लाल निवासी बिहसड़ा थाना को0देहात मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की पुत्री की हत्या करने के सम्बंध में लिखित तहरीर दी गई थी । जिसके आधार पर थाना को0देहात पर मु0अ0सं0-91/2017 धारा 498ए,304बी, भादवि व ¾ डी.पी. एक्ट पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय/जेल भेजा गया था।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त हत्या की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना को0देहात पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी काशी नाथ दुबे, विवेचक क्षेत्राधिकारी संजय कुमार सिंह, कोर्ट मुहर्रिर मु0आ0सतीश कुमार कुशवाहा तथा पैरोकार आ0 नवीन कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी।

जिसके फलस्वरूप न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायाधीश ई.सी.एक्ट, मीरजापुर द्वारा अन्तर्गत धारा 302 भादवि में दोषी पायें जाने पर अभियुक्त संजय सेठ पुत्र घनश्याम सेठ निवासी नकहरा रोड़ नई बस्ती थाना को0देहात जनपद मीरजापुर को आजीव कारावास और ₹ 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

*सजायाफ्ता अभियुक्त

1. संजय सेठ पुत्र घनश्याम सेठ निवासी नकहरा रोड़ नई बस्ती थाना को0देहात जनपद मीरजापुर ।

इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *