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दिल्ली सरकार ने सीएनजी और अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता 15 साल तक बढ़ी

नई दिल्ली :- दिल्ली सरकार ने सीएनजी और अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता 15 साल तक बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार ने सीएनजी और दूसरे स्वच्छ ईंधनों पर चलने वाली टैक्सियों की वैधता 15 साल तक बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हजारों टैक्सी मालिकों को राहत मिलेगी।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 74 के तहत जारी किए गए परमिटों की वैधता के संबंध में एकरूपता लागू करने की मांग करते हुए दिल्ली में पंजीकृत विभिन्न टैक्सी यूनियनों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें 15 साल तक के अनुबंध कैरिज दिल्ली एनसीआर परमिट के रूप में भी जाना जाता है।

सरकारी नोटिफिकेशन में बताया गया, “दिल्ली में पंजीकृत सीएनजी/स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली सभी टैक्सियों के पास अनुबंध कैरिज (दिल्ली एनसीआर) परमिट है, परमिट की वैधता मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सीएमवीआर, 1989 और 1993 डीएमवीआर सहित अन्य सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन 15 वर्षों के लिए वैध रहेगी।”

वहीं परमिट वैधता बढ़ाने के फैसले के बाद परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा टैक्सी ड्राइवरों के साथ खड़ी रही है। इस कदम से सभी टैक्सी चालक भाइयों को मदद मिलेगी, जो अब 15 वर्षों तक अपनी सीएनजी गाड़ी चला सकेंगे।

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