श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर):- NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने श्रीनगर के मलूरा, शाल्टेंग में अलगाववादी मोहम्मद अकबर खांडे की दो संपत्तियों को कुर्क किया।
वहीं प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) द्वारा नरेश सिंह भोक्ता के अपहरण और नृशंस हत्या के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ अपना दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया। विनय यादव, नवल जी और जलेबिया यादव (सभी निवासी बिहार) के खिलाफ आईपीसी और यूपीए (ए) अधिनियम 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत एनआईए की विशेष अदालत, पटना में आरोप पत्र दायर किया गया था। यह एनआईए द्वारा मामले के सिलसिले में झारखंड और बिहार में व्यापक तलाशी लेने के कुछ दिनों बाद आया है।
मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा था कि निस्संदेह राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना या उसे उकसाना एक गंभीर अपराध है, लेकिन मौत की सजा असाधारण मामलों में दी जानी चाहिए जहां अपराध प्रकृति से समाज की सामूहिक चेतना को झकझोरता है। और बेजोड़ क्रूरता और वीभत्स तरीके से प्रतिबद्ध किया गया है।
अदालत ने मलिक को आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 121-ए (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश) और धारा 15 (आतंकवाद), 18 (आतंकवाद की साजिश) के तहत 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। ) और यूएपीए के 20 (आतंकवादी संगठन का सदस्य होना)।