नई दिल्ली:- समीर वानखेड़े द्वारा जबरन वसूली के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई NCB के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत को 23 जून तक बढ़ा दी है। इस बीच वानखेड़े के वकील ने उच्च न्यायालय से याचिका में संशोधन करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट से एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को बड़ी राहत मिली गई है। सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए जबरन वसूली और रिश्वतखोरी के मामले में कोर्ट ने अब उनके गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण को 23 जून तक बढ़ा दिया है। आरोपों के मुताबिक वानखेड़े और चार अन्य ने अक्टूबर 2021 में एक क्रूज जहाज से ड्रग्स की कथित जब्ती के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने के लिए अभिनेता से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।
न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी को रद्द करने की वानखेड़े की याचिका पर 23 जून को सुनवाई करेगी।
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