प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलनगंज प्रयागराज को 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शॉर्टलिस्टेड याचियों को शिक्षामित्र का 25 अंक देकर उनकी नियुक्ति पर एक माह में नियमानुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने अर्चना पटेल व अन्य की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है।
याचीगण की तरफ से अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की। बताया कि याची सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हैं। दूसरे मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ज्वाइन नहीं किए जाने से खाली पदों पर नीति के अनुसार शिक्षामित्रों को अनुभव अंक देकर चयन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। याचियों को शार्टलिस्टेड किया गया। अपर मुख्य सचिव ने 17 मई, 2021 को महानिदेशक बेसिक शिक्षा को भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद याचियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। कोर्ट ने याचियों को 10 दिन में सचिव को प्रत्यावेदन देने और सचिव को नियमानुसार आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।
Deprecated: File Theme without comments.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a comments.php template in your theme. in /home/u754392520/domains/dastakhindustan.in/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114