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पोलिंग बूथ कर्मी से मारपीट मामले में पूर्व बीजेपी विधायक को 2 साल 9 महीने की सजा, जमानत पर रिहा

फतेहपुर :- उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 2014 के उपचुनाव में पोलिंग बूथ कर्मी से हुई मारपीट के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह समेत चार समर्थकों को दोषी पाते हुए 2 साल 9 महीने की सज़ा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि विक्रम सिंह फतेहपुर के सदर सीट से भाजपा के पूर्व विधायक हैं।

दरअसल घटना 30 अप्रैल 2014 की है। जहां हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बड़ागांव पोलिंग बूथ में लोकसभा चुनाव के दौरान एक बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने पोलिंग बूथ में घुसकर कांस्टेबल आदेश कुमार से बुरी तरह मारपीट की थी। इसमें विधायक विक्रम सिंह के साथ उनके चार समर्थक भी शामिल थे। वहीं, इस मामले में पुलिस ने कांस्टेबल की तहरीर के आधार पर पूर्व विधायक विक्रम सिंह, समर्थक कमल किशोर तिवारी, अमित तिवारी, शंकर दयाल उर्फ बच्चा तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। बता दें कि विक्रम सिंह फतेहपुर के सदर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं।

इस घटना में पुलिस ने कांस्टेबल की तहरीर पर IPC की धारा 147, 149, 332, 353, 323, 504, 506 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और 131, 134 (ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। वहीं, अब सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई है। जिसमें कोर्ट ने IPC की धारा 353 के तहत 2 साल सजा और एक-एक हजार रुपए जुर्माना लगा दिया है। इसी के साथ ही क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में 6 महिने की सजा और 131-ख लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 3 महिने की साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई है। वहीं, इस मामले कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह समेत 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2 साल 9 महीने की सज़ा सुना दी है। साथ ही सज़ा का सुनाने के बाद कोर्ट ने सभी को जमानत पर रिहा भी कर दिया है।

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