श्रीनगर :- जम्मू-कश्मीर सरकार ने बिट्टा कराटे की पत्नी सहित 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। चारों को आतंकी संबंधों के कारण सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। इन लोगों का आतंकवादियों से संबंध बताया जा रहा है जिस कारण सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया।
जम्मू-कश्मीर में कश्मीर पंडित सतीश टिक्कू की हत्या के आरोपी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे को लेकर श्रीनगर कोर्ट में मामले को फिर से खोल दिया है। कोर्ट ने मामले को सकारात्मक रूप से सुना और कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले को किसी निष्कर्ष न पहुंचाने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट इस मामले पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता पीड़ित सतीश टिक्कू के परिजनों को याचिका की हार्ड कॉपी जमा करने को कहा है। इसके अलावा अदालत ने बिट्टा कराटे के वकील को भी हार्ड कॉपी दाखिल करने को कहा है। श्रीनगर कोर्ट में आतंकी बिट्टा कराटे के खिलाफ दर्ज केसों को दोबारा खोलने की एक याचिका दायर की गई थी। श्रीनगर कोर्ट में बिट्टा कराटे पर पूरे 31 साल बाद सुनवाई की जा रही थी। बिट्टा के खिलाफ सतीश टिक्कू के परिवार ने मामला दर्ज कराया है और एक्टिविस्ट विकास राणा के जरिए श्रीनगर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। 22 साल के कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू की बिट्टा ने 1991 में हत्या कर दी थी।