नई दिल्ली:- कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के 2 करोड़ के मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पहली नजर में यह साबित हुआ है कि स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर किसी बार का लाइसेंस नहीं है और ना ही वो रेस्टोरेंट और बार की मालिक हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्मृति ईरानी या उनकी बेटी ने कभी भी लाइसेंस के लिए आवेदन भी नहीं दिया है।
स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छवि को पहुंचेगा गहरा नुकसान
दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे कहा कि गोवा सरकार द्वारा दिया गया शो कॉज नोटिस भी स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर नहीं जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह बात सामने आई है कि याचिकाकर्ता स्मृति ईरानी ने जो कागजात पेश किए हैं वो उनके पक्ष को मजबूत करते हैं। अपने आदेश में कोर्ट ने साथ ही कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं द्वारा किये गए ट्वीट एवं पोस्ट को सोशल मीडिया पर रहने दिया जाता हैं तो उससे स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचेगा।