नई दिल्ली :- देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और टोल प्लाजा पर जाम की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने फास्टैग व्यवस्था लागू की थी अब इस व्यवस्था में 15 नवंबर से नया नियम लागू होने जा रहा है जिसके तहत बिना वैध फास्टैग के टोल पार करने पर वाहन मालिकों को दोगुना शुल्क देना होगा यह कदम उन लोगों के लिए सख्त चेतावनी है जो अब तक नकद भुगतान करने की कोशिश करते हैं ताकि वे डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ें।
नए नियम के अनुसार यदि किसी वाहन के पास फास्टैग नहीं है या उसका फास्टैग निष्क्रिय हो गया है तो टोल गेट पर नकद भुगतान करने पर उससे दो गुना राशि वसूली जाएगी उदाहरण के तौर पर यदि किसी टोल की सामान्य दर सौ रुपये है तो बिना फास्टैग के वाहन चालक को दो सौ रुपये देने होंगे यह प्रावधान सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू रहेगा जिससे व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ेगी।
हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग फास्टैग को रिचार्ज करने के लिए यूपीआई या अन्य डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें किसी प्रकार की अतिरिक्त परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा यूपीआई के माध्यम से फास्टैग रिचार्ज करने वालों को भुगतान प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी जिससे समय की बचत होगी और यात्रा सुगम बनेगी।
इस बदलाव का उद्देश्य केवल नियम लागू करना नहीं बल्कि लोगों को डिजिटल माध्यम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है सरकार चाहती है कि देश में हर वाहन मालिक डिजिटल भुगतान की आदत डालें जिससे टोल प्लाजा पर लंबी कतारें खत्म हों और यात्रा अनुभव बेहतर हो सके यह कदम देश के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और तेज बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित होगा।
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