प्रयागराज (उत्तर प्रदेश):- समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। आजम खान ने रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट के 30 मई 2025 के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी। यह मामला 2016 के चर्चित बलपूर्वक बेदखली मामले से जुड़ा है जिसमें आजम खान और अन्य पर आरोप लगाए गए थे।
क्या है मामला?
2016 में रामपुर के गंज थाने में दर्ज कराए गए इस मामले में शिकायतकर्ता अबरार ने आरोप लगाया था कि आजम खान रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली ने उसके साथ मारपीट की, घर में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में आजम खान को 10 साल और बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई गई थी।
आजम खान की याचिका
आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट के अंतिम फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। उनकी याचिका पर जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है। आजम खान के वकील ने कोर्ट से उनकी जमानत की गुहार लगाई थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।
पहले की सुनवाई
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड तलब किए थे। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने पैरवी की। अब देखना यह है कि आजम खान को इस मामले में राहत मिलती है या नहीं।
आजम खान की जमानत
गौरतलब है कि आजम खान को डूंगरपुर मामले में जमानत मिल गई है लेकिन उन्हें अभी जेल से बाहर नहीं आना होगा क्योंकि अन्य मामलों में उनकी जमानत बाकी है। ठेकेदार बरकत अली को भी इस मामले में जमानत मिल गई है। अब आज की सुनवाई में यह तय होगा कि आजम खान को इस मामले में राहत मिलेगी या नहीं।
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