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आर जी कर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को आगे की जांच के लिए हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : आर जी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की पीड़िता के माता-पिता के लिए एक बार फिर दुखद घटना घटी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मामले में आगे की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।

वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए माता-पिता ने दावा किया कि सीबीआई की जांच अधूरी है और इसमें संभावित रूप से अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन माता-पिता को मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी।

इस दुखद घटना में आर जी कर मेडिकल कॉलेज में एक पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई जिसने पूरे पश्चिम बंगाल और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उसका शव 9 अगस्त, 2023 को एक सेमिनार रूम में मिला था जिसके बाद डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था। पीड़ित परिवार अभी भी जांच से संतुष्ट नहीं है जबकि संजय रॉय नामक एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

अपनी बेटी के लिए न्याय चाहने के अलावा माता-पिता चिकित्सा पेशेवरों के लिए सख्त सुरक्षा उपायों की भी मांग कर रहे हैं। लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट सिफारिशों की समीक्षा करेगा

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