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ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता आदेश को रोकने के लिए 22 राज्यों ने किया मुकदमा

वाशिंगटन(अमेरिका):- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता को रद्द करने के आदेश के खिलाफ 22 राज्यों ने संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। यह आदेश उन बच्चों की नागरिकता को प्रभावित करेगा जो अमेरिका में पैदा हुए हैं लेकिन उनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं।

इस मुकदमे में कहा गया है कि ट्रंप का आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है जो जन्मसिद्ध नागरिकता की गारंटी देता है। मुकदमे में यह भी कहा गया है कि आदेश का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकता को सीमित करना है जो कि अमेरिकी संविधान के विरुद्ध है।

मुकदमा दायर करने वाले राज्यों में कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, इलिनोइस और मिशिगन शामिल हैं। इन राज्यों का कहना है कि ट्रंप का आदेश उनके निवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा सकता है।

इस मामले में अमेरिकी सरकार का कहना है कि ट्रंप का आदेश अमेरिकी संविधान के अनुसार है और इसका उद्देश्य अमेरिकी नागरिकता की सुरक्षा करना है। सरकार का कहना है कि आदेश का उद्देश्य उन लोगों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान करना है जो अमेरिका में अवैध रूप से रहते हैं। इस मामले की सुनवाई जल्द ही शुरू होगी और इसके परिणाम अमेरिकी नागरिकता की परिभाषा को प्रभावित कर सकते हैं।

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