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अल-कादिर ट्रस्ट घोटाला, इमरान और पत्नी दोषी करार

पाकिस्तान (इस्लामाबाद):- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिया गया है। इस्लामाबाद की एंटी करप्शन कोर्ट ने इमरान खान को 14 साल और उनकी पत्नी बुशरा को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने इमरान खान पर 10 लाख रुपये और बुशरा पर 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया। फाइन न भरने पर उनकी सजा छह महीने और बढ़ाई जाएगी।

अल-कादिर ट्रस्ट मामला क्या है?

यह मामला 190 मिलियन पाउंड (करीब 2,000 करोड़ रुपये) के घोटाले से जुड़ा है। नेशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने आरोप लगाया था कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने राष्ट्रीय खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया। घोटाले के तहत अल-कादिर ट्रस्ट के नाम पर गलत तरीके से धन का दुरुपयोग किया गया।

यह फैसला एंटी करप्शन कोर्ट के जज नासिर जावेद राणा ने सुनाया। अदिला जेल के अंदर ही अस्थायी कोर्ट बनाई गई थी। फैसला सुनाने के दौरान जेल के अंदर और बाहर भारी सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया।

इस मामले का फैसला 23 दिसंबर 2023 को आना था लेकिन शीतकालीन अवकाश के कारण इसे टाल दिया गया। इसके बाद 6 जनवरी को जज नासिर जावेद राणा की छुट्टी के चलते फैसला 13 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब 17 जनवरी 2025 को फैसला सुनाया गया।

इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इमरान खान को साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है।

अन्य आरोपियों पर क्या हुआ?

इस घोटाले में इमरान खान और उनकी पत्नी के अलावा 5 अन्य लोग भी आरोपी हैं। हालांकि उनके देश से बाहर होने के कारण उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका।

दिसंबर 2023 में NAB ने इमरान खान और उनकी पत्नी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोप था कि उन्होंने लैंड डील के जरिए भ्रष्टाचार किया और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। यह फैसला पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। इमरान खान के लिए यह झटका उनकी पार्टी और राजनीति के भविष्य पर बड़ा असर डाल सकता है।

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