लखनऊ (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी करने के इच्छुक युवाओं के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है जिसके तहत राज्य सरकार शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत योग्य दंपतियों को 50,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। खास बात यह है कि यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है।
इस योजना का उद्देश्य समाज में व्याप्त गरीबी और आर्थिक असमानता को कम करना है और लोगों को विवाह के लिए जरूरी खर्चों को पूरा करने में मदद देना है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं:
1. आय सीमा: यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।
2. लड़कियों की उम्र: लड़की की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
3. पात्रता: योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों को मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया भी बहुत सरल बनाई गई है। इच्छुक दंपति ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उन्हें शादी का प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
इस योजना से खासकर उन गरीब परिवारों को फायदा होगा जो शादी के खर्चे को लेकर चिंतित रहते हैं। सरकार का मानना है कि यह पहल समाज के सामाजिक और आर्थिक स्तर को सुधारने में मददगार साबित होगी।