भोपाल (मध्यप्रदेश):- मध्यप्रदेश के आयुक्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तरुण राठी ने प्रदेश के सभी निजी चिकित्सालयों (नर्सिंग होम) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अस्पतालों में प्रदायित सभी चिकित्सकीय सेवाओं की दर सूची (रेट लिस्ट) प्रमुखता से प्रदर्शित करें। यह कदम नागरिकों को पारदर्शी और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
आयुक्त राठी ने बताया कि दर सूची का प्रदर्शन अस्पतालों में काउंटर पर अनिवार्य होगा और अस्पताल प्रबंधन का यह दायित्व होगा कि यदि रोगी या उनके परिजन दर सूची की मांग करें तो वह इसे प्रस्तुत करें। इसके अलावा यदि किसी अस्पताल को दर सूची में संशोधन करना हो तो इसकी लिखित सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी जानी चाहिए और संशोधित दर सूची को भी प्रमुखता से प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।
यह निर्देश म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 और नियम 1997 (यथासंशोधित 2021) के नियम 17 के अनुसार जारी किए गए हैं। राठी ने सभी निजी चिकित्सालयों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि दर सूची के बिना अतिरिक्त शुल्क लेना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और मनमानी शुल्क वसूलने की घटनाओं को रोकने के लिए सतत निरीक्षण किया जाएगा।