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सुप्रीम कोर्ट ने सीसीआई को विशेष उपचार देने से इनकार किया, सभी जांच याचिकाओं को स्थानांतरित करने से मना किया

नई दिल्ली:-सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को विशेष उपचार देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सीसीआई की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने सभी जांच याचिकाओं को एक ही स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की थी। इस निर्णय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सीसीआई को यह संदेश दिया है कि वह किसी भी विशेष उपचार के हकदार नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच याचिकाओं को एक ही स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती है।

सीसीआई ने अपनी मांग में कहा था कि जांच याचिकाओं को एक ही स्थान पर स्थानांतरित करने से जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी और यह सुनिश्चित होगा कि सभी मामलों की जांच एक ही तरीके से की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ होगा।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप सीसीआई को अब अलग-अलग अदालतों में जांच याचिकाओं का सामना करना होगा। यह निर्णय सीसीआई के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि इससे उसकी जांच प्रक्रिया में देरी हो सकती है और यह उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सीसीआई के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है और यह उसकी जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

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