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सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम की वैधता पर सुनवाई, विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों ने किया समर्थन

नई दिल्ली:- पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों, जिनमें विख्यात शिक्षाविद, इतिहासकार, पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी, सांसद और राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं ने इस कानून के समर्थन में आवेदन दायर किए हैं। इन नागरिकों का कहना है कि इस अधिनियम का उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना है।

इन नागरिकों का दावा है कि पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ दायर की गई याचिकाएं इतिहास की अज्ञानता पर आधारित हैं और यह इस तथ्य को नजरअंदाज करती हैं कि ऐतिहासिक रूप से हिंदू राजाओं ने भी विजित क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया था। उनका कहना है कि यदि मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें बनाई गईं तो इस विवाद का कोई अंत नहीं हो सकता क्योंकि कई हिंदू मंदिर बौद्ध स्तूपों के खंडहरों पर बने थे। उनका मानना है कि इस अधिनियम का उद्देश्य पुराने विवादों को न सुलझाने और सामूहिक शांति बनाए रखने के लिए था।

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर प्रमुख हस्तियों द्वारा दायर किए गए आवेदन में पंजाब के पूर्व डीजीपी जूलियो रिबेरो, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह, दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग, और प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर जैसे व्यक्तियों का नाम शामिल है। इन सभी ने इस कानून के पक्ष में अपनी राय दी और कहा कि यह अधिनियम भारत के सामाजिक ताने-बाने को बचाने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अहम है।

हालाँकि, कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने इस अधिनियम को खत्म करने के लिए भी आवेदन दायर किए हैं। दिल्ली स्थित हिंदू श्री फाउंडेशन और पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय ने इसे असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि यह अधिनियम हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदायों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और उन्हें अन्य समुदायों द्वारा हड़पे गए धार्मिक संपत्तियों से वंचित करता है।

यह मामला भारतीय संविधान और समाज के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है और सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई में इसका निर्णय देश की धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक संतुलन पर गहरा असर डाल सकता है।

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