नई दिल्ली:- दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है जिसके तहत होटल, क्लब और शराब परोसने वाले रेस्तरां को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने ग्राहकों की उम्र सरकारी पहचान पत्रों के माध्यम से सत्यापित करें। यह कदम उन कई घटनाओं के बाद उठाया गया है जब आबकारी विभाग के निरीक्षणों में यह सामने आया कि कई प्रतिष्ठानों में कम उम्र के लोग कानूनी पेय आयु से पहले शराब का सेवन कर रहे थे।
आबकारी विभाग की कार्रवाई
दिल्ली आबकारी विभाग द्वारा किए गए हालिया निरीक्षणों में विभिन्न स्थानों पर शराब परोसने के दौरान कानूनी आयु सीमा के उल्लंघन के मामले सामने आए। कुछ प्रतिष्ठानों में 25 वर्ष से कम उम्र के ग्राहकों को शराब परोसी जा रही थी। इसके चलते अधिकारियों ने शराब परोसने के लिए पहचान पत्र (ID) की अनिवार्यता को बढ़ाने का निर्देश दिया है। डिजिटल आईडी का उपयोग तभी किया जा सकता है जब यह डिजिलॉकर पोर्टल में संग्रहीत हो ताकि किसी भी तरह के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल रोका जा सके।
नशीले पदार्थों से मुक्ति अभियान
दिल्ली सरकार का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में दिल्ली को नशीले पदार्थों से मुक्त बनाना है। इस संदर्भ में आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंसधारियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ई-प्रतिज्ञा लेने का निर्देश दिया है। इसके तहत सभी प्रतिष्ठानों को यह प्रमाण पत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। इसके साथ ही लाइसेंसधारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूकता फैलाएं।
नियमों का कड़ाई से पालन
दिल्ली सरकार का यह कदम कानूनी पेय आयु के उल्लंघन और मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर कड़ी नजर रखने के लिए है। अधिकारियों का उद्देश्य एक सुरक्षित और जिम्मेदार वातावरण तैयार करना है जिसमें सभी निवासी और आगंतुक नशीले पदार्थों और शराब के दुरुपयोग से मुक्त रहें। दिल्ली सरकार की यह पहल न केवल कानूनी पेय आयु के उल्लंघन को रोकने के लिए है बल्कि यह नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर भी कड़ी नजर रखने का एक उपाय है। आबकारी विभाग की नई नीतियों के तहत सभी प्रतिष्ठानों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि वे कानूनी प्रावधानों का पालन करें।