किश्तवाड़(जम्मू-कश्मीर):- जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बड़ी खबर सामने आई है जहां अदालत ने 7 पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एनआईए दोडा ने दिया है । इन 7 आतंकवादियों के नाम हैं जो पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे और जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। अदालत ने इन आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है जिसमें उनके घर जमीन और अन्य संपत्तियां शामिल हैं ।
इस आदेश के बाद किश्तवाड़ के पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष टीम का गठन किया है जो इन आतंकवादियों की संपत्ति को कुर्क करने के लिए जिम्मेदार होगी। टीम ने पहले ही इन आतंकवादियों की संपत्ति को चिह्नित कर दिया है और जल्द ही उन्हें कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करेगी ।यह आदेश जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम है। अदालत के इस फैसले से आतंकवादियों को एक संदेश मिलेगा कि उनकी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।
इस मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। पुलिस ने इन आतंकवादियों की गतिविधियों को ट्रैक किया और अदालत में उनके खिलाफ सबूत प्रस्तुत किए यह आदेश जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम है। अदालत के इस फैसले से आतंकवादियों को एक संदेश मिलेगा कि उनकी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।