मुंबई:-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों को अनधिकृत वर्चुअल ट्रेडिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ चेतावनी जारी की है जो शेयर कीमतों पर आधारित सलाह देते हैं। SEBI के अनुसार ये प्लेटफॉर्म सुरक्षा अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 का उल्लंघन करते हैं।
इन प्लेटफॉर्म्स पर निवेश करने से निवेशकों को अपने पैसे खोने का खतरा होता है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म SEBI द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म निवेशकों की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग कर सकते हैं।
SEBI ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे केवल पंजीकृत मध्यस्थों के माध्यम से ही निवेश करें। इसके अलावा निवेशकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सावधानी से साझा करना चाहिए।
SEBI ने वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि ये प्लेटफॉर्म सुरक्षा अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 का उल्लंघन करते हैं।
वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ SEBI की चेतावनी निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है । निवेशकों को अपने पैसे की सुरक्षा के लिए केवल पंजीकृत मध्यस्थों के माध्यम से ही निवेश करना चाहिए।