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जिया उल हत्याकांड में 10 आरोपियों को आजीवन कारावास, प्रत्येक आरोपी पर 19,500 रूपए का जुर्माना

लखनऊ (उत्तर प्रदेश):- प्रतापगढ़ में हुए डीएसपी जिया उल हक हत्याकांड मामले में 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक आरोपी पर 19,500 रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। इसकी आधी रकम जिया उल हक की पत्नी परवीन आजाद को दी जाएगी।

डीएसपी जिया उल हक हत्याकांड मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों पर 15 -15 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक जुर्माने की आधी रकम जिया उल हक की पत्नी को भी दी जाएगी। इस मामले में राजा भईया पर भी आरोप लगा था लेकिन सीबीआई जांच में उन्हें पहले ही क्लीन चिट मिल गई थी।

विशेष अदालत ने बुधवार को फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल को सजा सुनाई है। इससे पहले बीते शुक्रवार को इन सभी को दोषी करार दिया गया था।

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