नई दिल्ली:-सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज नहीं किए जाने चाहिए यह महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्ट ने एबीपी न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए दिया है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि पत्रकारों को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और केवल सरकार की आलोचना करने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।
इस मामले में लखनऊ की हज़रतगंज कोतवाली में अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके खिलाफ उनके वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह आदेश यह भी सुनिश्चित करता है कि पत्रकार बिना किसी भय के सरकार की आलोचना कर सकें।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कोर्ट इस मामले में गहराई से जांच करेगा।
यह आदेश न केवल अभिषेक उपाध्याय के लिए बल्कि सभी पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है जो सरकार की आलोचना करने के लिए अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं।