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दिल्ली में धारा 163 का ऐलान, सीमाओं पर सुरक्षा बल तैनात

नई दिल्ली:- दिल्ली में अगले छह दिन के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है जिसके तहत सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत लिया गया है,जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है।

क्या है धारा 163?

धारा 163 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न होने वाली परेशानियों या संभावित खतरे को रोकने के लिए बनाई गई है। यह धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के समान है जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए उपयोग की जाती थी।

किन चीजों पर लगी रोक?

इस धारा के तहत कई चीजों पर रोक लगाई गई है जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

सार्वजनिक सभाएं:- धारा 163 के तहत सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने पर रोक लगाई जा सकती है।

हथियारों का उपयोग:- इस धारा के तहत हथियारों का उपयोग करने पर भी रोक लगाई जा सकती है।

सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर रोक:- धारा 163 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर भी रोक लगाई जा सकती है।

विरोध प्रदर्शन:- इस धारा के तहत विरोध प्रदर्शन आयोजित करने पर भी रोक लगाई जा सकती है।

सुरक्षा के इंतजाम

दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम को बढ़ा दिया गया है जिसमें सीमाओं पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो।

नागरिकों से अपील

दिल्ली प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करें। इसके अलावा नागरिकों को किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है।

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