रांची (झारखंड):- सुप्रीम कोर्ट ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका खारिज कर दी। जिसमें हेमंत सोरेन को जमानत देने का आदेश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने 31 जनवरी को ED द्वारा मामले में गिरफ्तार किए जाने से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मामले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद, उन्होंने 4 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।