नई दिल्ली:– दिल्ली की शराब नीति घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी।
ग्रीष्मावकाश के दौरान ईडी सीबीआई की विशेष जज न्याय बिंदु ने 1 लाख रुपये के बॉन्ड पर केजरीवाल की जमानत का फैसला सुनाया है। इसके बाद से महिला जज न्याय बिंदु सुर्खियों में हैं।
फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल शराब नीति घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट दी गई जमानत पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने आदेश में कहा- ‘हजारों पन्ने पढ़ने का समय नहीं है’
जज ने फैसले में कहा कि इस समय हजारों पन्नों के दस्तावेजों को देखना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण माना और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत के खिलाफ ईडी की दलीलें सुनने से भी इनकार कर दिया और ईडी के वकील से अपनी दलीलें बहुत संक्षेप में पेश करने को कहा था।
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